Aligarh News:ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में हो रही थी गैस रिफलिंग, आरोपी फरार – Gas Refilling Done Under The Guise Of Customer Service Center In Aligarh Accused Absconding
रीफिलिंग किए हुए छोटे गैस सिलेंडर
– फोटो : अमर उजाला
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अलीगढ़ के कस्बा चंडौस में अवैध गैस रिफलिंग होने की खबर पर एसडीएम गभाना एवं पूर्ति निरीक्षक की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 16 गैस सिलिंडर बरामद किए गए हैं। इस मामले मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडेय ने बताया कि कस्बा चंडौस में अवैध गैस रिफलिंग होने पर शुक्रवार को एसडीएम गभाना केबी सिंह, पूर्ति निरीक्षक शिवकुमार त्यागी, लिपिक योगेश कुमार की टीम ने पुलिस बल के साथ कस्बे के रामपुर-शाहपुर रोड स्थित गायत्री स्मारक इंटर कॉलेज के सामने नरेश कुमार पुत्र डोरीलाल के सीएससी सेंटर पर छापा मार कार्रवाई की। छापे के दौरान दुकान एवं दुकान के पीछे बीपीसी कंपनी के कुल 16 सिलिंडर बरामद हुए। जिनमें 12 घरेलू गैस से भरे हुए, तीन खाली एवं एक सिलिंडर आधा भरा हुआ पाया गया। गैस रिफलिंग का एक पाइप तथा तीन नोजिल सात गैस रिफलिंग पाइप दुकान मे पाए गए। यहां गैस रिफलिंग की जा रही थी। सीएससी संचालक नरेश कुमार बताया कि गैस एजेंसी पिसावा भारत गैस ग्रामीण वितरक पिसावा द्वारा सेंटर पर सात सिलिंडर रख दिए जाते हैं।
दो दिन पहले ही सात सिलिंडर की खेप भेजी गई थी। गैस रिफलिंग का कार्य 25 सितंबर 2022 से कर रहे हैं। नरेश कुमार गैस सिलिंडर को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए और न ही कोई अभिलेख आदि प्रस्तुत कर सके। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि गैस वितरक केंद्र की आड़ में घरेलू गैस सिलिंडर की रिफलिंग का अवैध कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में गैस एजेंसी भारत गैस ग्रामीण वितरक पिसावा के प्रबंधक जगदीश सिंह से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि नरेश कुमार ने ग्राहक सेवा केंद्र बनाया गया है। जिस पर सात सिलिंडर रखे जाने का प्रावधान है। इसके बाद ही दूसरे सिलिंडर रखे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दुकान में अंदर एवं बाहर पांच किलो के गैर आईएएस मार्का के सिलिंडर, एक सिलिंडर इंडियन गैस खाली और दो सिलिंडर पांच किलो के पाए गए।
बरामद गैस सिलिंडर एवं उपकरण को चंडौस गैस एजेंसी की मालिक की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। इस बीच आरोपी नरेश कुमार मौके से भाग जाने में सफल रहा। उन्होंने बताया कि यह कृत्य लिक्यूविड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/ 7 के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि डीएम के निर्देश पर आरोपी नरेश कुमार के खिलाफ थाना चंडौस में मुकदमा दर्ज कराया गया है।