हाईकोर्ट :अपर मुख्य सचिव चिकित्सा आराधना शुक्ला को अवमानना नोटिस – Mainly Clear Sky Becoming Partly Cloudy Towards Afternoon Or Evening
अराधना शुक्ला, आईएएस।
– फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव चिकित्सा आराधना शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कितनी अवमानना कार्यवाही की गई और उनकी स्थिति क्या है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उन्हें अवमानना मामले में दंडित करने की कार्यवाही की जाय और मुकदमे के खर्च की वसूली उनके वेतन से क्यों न वसूला जाय। कोर्ट ने आदेश पालन का एक मौका देते हुए अनुपालन हलफनामा मांगा है और स्पष्ट किया है कि पालन नहीं किया तो दो मार्च को हाजिर हों।
कोर्ट ने याची की तदर्थ सेवा अवधि जोड़कर पेंशन आदि का भुगतान करने का आदेश दिया है। जिसका पालन न करने पर यह याचिका दायर की गई है। इससे पहले भी अवमानना याचिका पर कोर्ट ने पालन का मौका दिया था। फिर भी पालन नहीं किया गया तो कोर्ट ने कहा विपक्षी पर अवमानना का केस बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने जौनपुर के डॉ. शिवमूर्ति सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।